दिल्ली-NCR में GRAP-3 की पाबंदियां फिर लागू: इन गाड़ियों की एंट्री बंद, वर्क फ्रॉम होम भी अनिवार्य
नई दिल्ली, 16 जनवरी 2026:
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली-NCR) में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 354 तक पहुँचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने तत्काल प्रभाव से GRAP-3 के तहत कड़ी पाबंदियां लागू कर दी हैं
। यह फैसला मौसम विभाग की चेतावनी के बाद लिया गया है, जिसमें AQI के 400 पार करने और ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुँचने की आशंका जताई गई है

इन गाड़ियों की एंट्री पर पूरी तरह बैन
BS-III पेट्रोल वाहन BS-IV डीजल वाहन
इन वाहनों को दिल्ली की सीमाओं के अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ CNG/electric वाहनों और आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट दी गई है।
वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य
सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% स्टाफ को घर से काम करने का निर्देश दिया गया है। सिर्फ जरूरी सेवाओं वाले विभागों को पूरी क्षमता से चलने की अनुमति है।
निर्माण गतिविधियों पर रोक
सभी नॉन-एसेंशियल निर्माण कार्य बंद। सड़क निर्माण, ड्रिलिंग, तोड़फोड़ और सीमेंट-राख की लोडिंग/अनलोडिंग पर पूरी तरह पाबंदी।
अन्य प्रमुख पाबंदियां डीजल जनरेटर सेट चलाना मना।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर पड़ने वाले ढाबों में सिर्फ CNG/electric कुकर इस्तेमाल करने का आदेश
यह पाबंदियां कब तक?
फिलहाल ये पाबंदियां तत्काल प्रभाव से लागू हैं और AQI स्तर में सुधार होने तक जारी रहेंगी। पिछली बार 2 जनवरी 2026 को इन्हें हटाया गया था, लेकिन प्रदूषण बढ़ने के कारण फिर से लागू करनी पड़ी हैं
निष्कर्ष:
दिल्ली-NCR के लोगों को सलाह दी जाती है कि वे सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, निजी वाहनों की यात्रा कम करें और वर्क फ्रॉम होम का पालन करें ताकि प्रदूषण स्तर को नियंत्रित किया जा सके।
